कृषि उपकरण सब्सिडी योजना | ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना | मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना , ऑनलाइन आवेदन करें | आवेदन की स्थिति | मोबाइल ऐप डाउनलोड | लॉटरी परिणाम कैसे देखें | हेल्पलाइन नंबर(alert-passed)
मध्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना लागू की है. जिसके माध्यम से किसानों को नए उपकरण खरीदने के लिए 30 से 50% राशि उपलब्ध कराकर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें और इसके लिए आवेदन कैसे करें। यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं- ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में
ई-कृषि मशीनरी अनुदान योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की स्थिति में सुधार और उनकी आय में सुधार के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की गई है। जिसके तहत किसानों को नए उपकरण खरीदने पर सरकार की ओर से 30% से 50% तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिसमें किसानों को 40,000 से 60000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और राज्य के गरीब किसानों को खेती में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने से योजना का लाभ मिलेगा।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य
किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराकर अपनी आय बढ़ानी होगी।
योजना का अवलोकन
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए पात्रता
1. ट्रैक्टर के लिए
- किसी भी श्रेणी का कौन सा ट्रैक्टर काम कर सकता है
- केवल वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने 7 वर्षों में ट्रैक्टर या बिजली मीटर के लिए विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है।
- योजना के लिए अनुदान का लाभ ट्रैक्टर और पावर टिलर दोनों पर लिया जा सकता है।
2. स्वचालित कृषि उपकरण के लिए
- उक्त सामग्री को किसी भी वर्ग के किसान खरीद सकते हैं।
- केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्हें पिछले 5 वर्षों में उक्त उपकरण की खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के तहत अनुदान का लाभ नहीं मिला है।
3. सभी प्रकार के ट्रैक्टर चालित कृषि मशीनरी के लिए
- इस मशीन को किसी भी वर्ग के किसान खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से ही अपने नाम से ट्रैक्टर होना जरूरी है।
- केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्हें पिछले 5 वर्षों में उक्त उपकरण की खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के तहत अनुदान का लाभ नहीं मिला है।
4. स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेंगान, डीजल/इलेक्ट्रिक पंप के लिए
- केवल वही किसान योजना के पात्र होंगे जिनके पास अपनी जमीन होगी।
- 7 वर्षों में सिंचाई उपकरण का लाभ लेने वाला किसान पात्र नहीं होगा।
- बिजली पंप कनेक्शन होना अनिवार्य है।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बिजली कनेक्शन का सबूत
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए)
- बी-1 की कॉपी
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
कृषि उपकरण योजना सब्सिडी सिंचाई मशीन
- पाइप लाइन
- रोटाबेटर
- ट्रैक्टर
- डीजल पंप सेट
- यन्त्र
- पंप सेट
एमपी ई-कृषि उपकरण सब्सिडी सूची
- लेजर लैंड लेवलर
- रोटावेटर, पावर टिलर
- उठा हुआ बेड प्लांटर
- ट्रैक्टर (20 अश्वशक्ति से अधिक)
- ट्रैक्टर चालित रीपर सह बाइंडर
- स्वचालित रीपर
- ट्रैक्टर माउंटेड / ऑपरेटेड सप्रेसर
- बहु फसल थ्रेशर / अक्षीय प्रवाह धान थ्रेशर
- धान ट्रांसप्लांटर
- बीज ड्रिल
- रीपर कम बाइंडर
- हैप्पी सीडर
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- बीज सह उर्वरक ड्रिल
- इंक्लाइन प्लेट प्लांट और शेपर के साथ रेस्ट बेड प्लांटर
- पावर हैरो
- पावर वीडर (इंजन 2 बीएचपी से अधिक चालित)
- बहुफसली पौधे
- ट्रैक्टर (20 अश्वशक्ति तक) छोटे
- मल्चर
- बहुत तकलीफ
मुख्य तथ्य
- ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से 20 दिन के अन्दर सामग्री क्रय कर डीलर के माध्यम से विनिर्माता को मामला भेजना आवश्यक होगा।
- यदि आवेदन रद्द कर दिया जाता है, तो लाभार्थी अगले 6 महीनों के लिए आवेदन जमा करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- सामग्री पर सब्सिडी का लाभ किसान को तभी दिया जाएगा जब वह सामग्री के लिए अनुदान की पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। विस्तृत पात्रता शर्तें पोर्टल पर दी गई हैं।
- चयनित डीलर के माध्यम से लाभार्थी को अपना रिकॉर्ड के साथ-साथ बिल की कॉपी और सामग्री का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
- एक बार डीलर का चयन हो जाने के बाद डीलर को दोबारा बदलना संभव नहीं होगा।
- योजना के तहत अपात्र किसानों को सामग्री की खरीद पर अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। किसान अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही सामग्री क्रय करने की कार्रवाई कर सकेंगे। अपात्र होने के बाद भी यदि लाभार्थी सामग्री खरीदता है तो ऐसी स्थिति में उसे अनुदान नहीं दिया जाएगा और इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपकरण/सामग्री की राशि का भुगतान किसान द्वारा डीलर को बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाएगा। जिसमें नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
- सामग्री एवं अभिलेखों का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारी द्वारा डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं बिल आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिनों के भीतर किया जायेगा। लाभार्थी को अनुदान तभी दिया जाएगा जब सभी अभिलेख भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाये जायेंगे, उपकरण/सामग्रियां खरीद एवं योजना की शर्तों को पूरा करने के लिए उपयुक्त पाये जायेंगे।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपकरण खरीदने पर 30% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- किसानों को 40,000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
- लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- अच्छे उपकरण मिलने से किसानों के लिए खेती करना आसान हो जाएगा।
- योजना के तहत यदि कोई महिला किसान है तो उसे इसके लिए अधिक रियायत दी जाएगी।
- फसलों की पैदावार बढ़ेगी।
- समय की बचत होगी।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं
- किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना
- किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे।
- उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देगी सरकार
- फसल की पैदावार बढ़ेगी
- किसानों की आय बढ़ेगी
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- अब आप कृषि मशीनरी कृषि Engineering निदेशालय विकल्प पर जा रहे हैं लागू बटन पर क्लिक करें।
- यहां क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे।
- अब आप बिना बायो-मेट्रिक उस विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में दी गई सभी जानकारी भरने के बाद उंगली पकड़ना बटन क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करके आप योजना के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएंगे।
- सफल पंजीकरण के बाद, आवेदन संख्या लाभार्थी को उपलब्ध होगी, आपको इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना होगा।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें
- अब अपना आधार नंबर / एप्लीकेशन नंबर नंबर भरने के बाद। खोज बटन भुगतान क्लिक करें।
- आपके सामने जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आवेदन की स्थिति आएगा
पंजीकृत आवेदनों की सूची कैसे देखें
- अब इस पेज में बताई गई सारी जानकारी भरने के बाद खोज बटन भुगतान क्लिक करें।
- सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने पंजीकृत आवेदनों की सूची खुल जाएगी।
सब्सिडी राशि की गणना कैसे करें
- अब आप सब्सिडी कैलकुलेटर बटन पर क्लिक करने के लिए।
- यहां क्लिक करने के बाद आपको दी गई जानकारी भरने के बाद दिखाएँ बटन भुगतान क्लिक करें।
- शो के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने सब्सिडी की राशि खुल जाएगी।
लॉटरी परिणाम कैसे देखें
- अब आप लॉटरी परिणाम बटन पर क्लिक करें।
- यहां क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।
- इस पेज पर आपको दी गई सभी जानकारी भरने के बाद जमा करने वाला बटन भुगतान क्लिक करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉटरी परिणाम की सूची खुल जाएगी।
मोबाइल एप कैसे डाउनलोड करें
- अब आप ऐप डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करें।
- यहां क्लिक करने के बाद मोबाइल एप डाउनलोड हो जाएगा।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर
यदि लाभार्थी को योजना के संबंध में या फॉर्म भरते समय कोई समस्या आ रही है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं – 0755493501मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेख के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लेख पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें।