Mukhyamantri Solar Pump Yojana Registartion @ cmsolarpump.mp.gov.in | मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना पंजीकरण प्रक्रिया और MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana लॉगिन प्रक्रिया, लाभ, उद्देश्य, विशेषता व पात्रता जाने | किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश शुरू की गई है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप वितरित किए हैं मध्य प्रदेश सरकार किसानों को खेत में सिंचाई करने जाएगी। इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसान सोलर पंप लगवाकर आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP 2022
इस योजना के तहत राज्य के उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास बिजली विकास नहीं है, जहां कृषि पंपों के लिए कोई स्थायी कनेक्शन नहीं है और जहां बिजली कंपनियों का वाणिज्यिक नुकसान अधिक है और ट्रांसफार्मर हटा दिए गए हैं और जहां की दूरी खेत बिजली के लिए पर्याप्त नहीं है। यह लाइन से 300 मीटर से अधिक है या नदी, बांध के पास ऐसे स्थान होने चाहिए, जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और फसलों के चयन के कारण, जहां पानी पंप करने की अधिक आवश्यकता हो। इस मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2022 के तहत सरकार द्वारा खेत की सिंचाई के लिए डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप लगाए जाएंगे (डीजल पंप के स्थान पर सरकार द्वारा खेत की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए जाएंगे।)
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को कैबिनेट बैठक में मंजूरी
29 जून को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश से जुड़े कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने की मंजूरी दी गई है। उन सभी क्षेत्रों में जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, सोलर पंप लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। यह जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी है। वे सभी किसान जो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का विस्तार
भविष्य में खेत खसरा या बटाकीट खसरा पर कोई विद्युत पम्प लगाने पर किसान द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं होने पर ही मध्यप्रदेश सोलर पम्प पर अनुदान का लाभ ले सकेगा। किसान को एक स्व-प्रमाणन भी जमा करना होगा। जिसमें यह घोषित करना होगा कि वर्तमान में किसान ने उक्त खसरा या बटाकिट खसरा भूमि पर कोई विद्युत पम्प संचालित या संयोजित नहीं किया है। यदि किसान ने उस खसरा या विभाजित खसरा पर बिजली का पंप चलाया है या जोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसान उस पर अनुदान छोड़ देता है और बिजली पंप हटवा देता है, तो किसान को सौर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। . इसके अलावा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को भी मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ताकि कृषि क्षेत्र का विकास हो सके।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cmsolarpump.mp.gov.in/# |
एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के किसान डीजल पंपों की मदद से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। जिससे किसानों को भी काफी खर्च करना पड़ रहा है। डीजल से पंपों से सिंचाई करने से भी प्रदूषण होता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 की शुरुआत की है। पंप उपलब्ध कराना। इस मुख्यमंत्री सौर पम्प योजना के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, रियायती दरों पर सौर पम्प उपलब्ध कराने और राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए। इन सोलर पंपों की मदद से खेतों की सिंचाई कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना। बढाना । राज्य बिजली कंपनियों द्वारा बिजली के अस्थायी कनेक्शन को कम करना।
सोलर पंप प्रकार
Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2022 के लाभ
- इस योजना के तहत राज्य के किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे।
- प्रदेश के वे क्षेत्र जहां ऊर्जा वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधोसंरचना की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। जिससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली के अस्थाई कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2022 के तहत ऐसे स्थानों के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनकी बिजली तक पहुंच है लेकिन बिजली लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- नदी या बांध के पास के स्थान जहां फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई के लिए अधिक पानी के पंप की आवश्यकता के कारण अधिक बिजली की खपत होती है।
- राज्य के सभी किसान मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 का लाभ उठा सकते हैं और सोलर पंप की सहायता से अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं।
एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदन के पास किसान कार्ड होना चाहिए ।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- खेती योग्य भूमि के कागज़ात
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Solar Pump Yojana के नियम एवं दिशा निर्देश
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत आवेदक केवल अपनी जमीन के लिए ही आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को निम्नलिखित जानकारी को सत्यापित करना अनिवार्य है।
- सोलर पंप का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई के लिए होगा।
- इस पंप को न तो बेचा जाएगा और न ही हस्तांतरित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सोलर पंप लगाने के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सहमति लेनी होगी।
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित समय सीमा में जमा करानी होगी।
- सिंचाई हेतु सोलर पम्प का उपयोग किया जायेगा एवं इस पम्प के रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- सोलर पंप लगाने के बाद किसी भी तरह की टूट-फूट या चोरी होने पर मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जिम्मेदार नहीं होगा।
- सोलर पंप की समय-समय पर सफाई करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
- यदि सोलर पंप के किसी उपकरण से छेड़छाड़ की जाती है तो इसकी भी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा दिए गए खसरा पर किसी भी प्रकार का विद्युत पंप संचालित नहीं होना चाहिए और यदि खसरा पर पहले से विद्युत पंप स्थापित है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक को विद्युत पंप का कनेक्शन रद्द करना होगा।
- यदि आवेदन करने के बाद आवेदक का मोबाइल नंबर बदलता है तो इसकी जानकारी आवेदक को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को देनी होगी।
- सोलर पंप लगाने के लिए छाया मुक्त स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यह योजना राज्य के प्रत्येक जिले में जिलेवार लक्ष्य के अनुसार संचालित की जायेगी।
- निर्धारित आवेदन पत्र के साथ-साथ आवेदक को ₹5000 की राशि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि यह राशि प्रदान नहीं की जाती है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- यदि आवेदक का चयन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ₹5000 की राशि आवेदक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में प्राप्त सभी आवेदनों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राही कृषकों को किया जायेगा।
- मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा जैसे ही लाभार्थी कृषक को चयन की सूचना दी जाती है, ऐसी स्थिति में कृषक को शेष राशि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को ऑनलाइन माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध करानी होगी।
- शेष राशि मिलने के बाद करीब 120 दिनों में सोलर पंप लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में 120 दिन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
- सोलर पंप लगाने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
- सोलर पंप लग जाने के बाद लाभार्थी किसान को पंप उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- आवश्यकता पड़ने पर लाभार्थी कृषक को मुख्य सड़क से स्थल तक परिवहन एवं स्थापना में सहायता प्रदान करनी होगी।
- सोलर पंप पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें सोलर पंप से संबंधित जानकारी होगी।
- यदि किसी प्रकार की टूट-फूट, चोरी आदि होती है तो लाभार्थी कृषक को 3 दिवस के अन्दर प्राथमिकी दर्ज कर स्थापना इकाई एवं जिला कार्यालय को सूचित करना होगा।
- हितग्राहियों द्वारा पम्प स्थापना के उपरान्त अधिष्ठापन इकाई से अपनी कम्पनी के मुख्यालय, सेवा केन्द्र एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि का दूरभाष नम्बर प्राप्त करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना डैशबोर्ड
कुल आवेदन लक्ष्य | 25000 |
कुल प्राप्त आवेदन | 20063 |
कुल स्वीकृत आवेदन | 14255 |
मुख्यालय संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया
जिला कार्यालय संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया
Final Words
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